नई दिल्ली – अपने फायदे के लिए दवाओं का भ्रामक तरीके से प्रचार करके लोगों के जीवन से अब दवा कंपनियां खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे स्वास्थ्य विभाग भी एक निर्देश जारी किया है जिसके तहत ऐसा करने पर कंपनियों के ऊपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और 1 साल की सजा भी हो सकती है दरअसल दिल्ली में आयुर्वेद, सिद्ध ,यूनानी व होम्योपैथी दवाओं की कंपनियां भ्रामक प्रचार नहीं कर पाएंगी इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है|
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1 साल की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान
दवाओं का भ्रामक प्रचार करने पर दवा कंपनियां तथा आरोपियों को 1 साल तक की जेल की सजा तथा भारी जुर्माना से दंडित किया जा सकता है यह भी कहा गया है चमत्कार अधिनियम दो 1954 की अनुसूची रोगों को लेकर आयुर्वेद सिद्ध यूनानी एवं होम्योपैथी या किसी दूसरे औषधि का विज्ञापन नहीं किया जा सकता है और ऐसा भ्रामक विज्ञापन करने वाले को कठोर सजा से दंडित भी किया जाएगा|
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दिल्ली के डॉक्टरों ने फैसले का किया स्वागत
इस आदेश को लेकर दिल्ली के डॉक्टरों ने कहा है कि यह फैसला काफी बेहतरीन है और विभिन्न दवा कंपनियां धमक दवाओं का जो प्रचार करती हैं उन्हें रोकने के लिए यह अच्छा कदम है लोग प्रचार को देखकर दवाओं का सेवन करते हैं इससे शरीर को कई तरह का नुकसान भी होता है इसलिए इसे आदेश को सख्ती तरीके से लागू भी करना चाहिए|