कोरिया-छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भ्रष्टाचारी सरपंच एवं सचिव पर बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई हुई है कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के आदेश पर सोनहत जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत कैलाशपुर में सरपंच एवं सचिव के द्वारा किए गए भयंकर भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की गई है बताते चलें कि महात्मा गाँधी नरेगा योजना में लापरवाही और अनियमितताओं के मामले में कलेक्टर के द्वारा काफी कठोर कदम उठाते हुए सरपंच को बर्खास्त एवं सचिव को निलंबित कर दिया गया है|
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जिला स्तरीय विशेषज्ञ टीम के द्वारा करवाई गई थी जांच
ग्राम पंचायत कैलाशपुर में भ्रष्टाचार की शिकायत जिला पंचायत सीईओ डॉ आशुतोष चतुर्वेदी के पास पहुंची थी जिसके बाद उन्होंने जिला स्तरीय विशेषज्ञ टीम से इस मामले की जांच करवाई थी जांच में शिकायत के सभी तथ्य सही पाए गए जिसके बाद सुनवाई का मौका दिया गया और उसके उपरान्त ग्राम पंचायत की सरपंच रूपवती चेरवा को पद से बर्खास्त कर दिया गया उनके द्वारा यह भी बताया गया कि कैलाशपुर में महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अंतर्गत पक्की नाली निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया था और इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया था परंतु गुणवत्ताविहीन नाली निर्माण की शिकायत के बाद जब जांच कराई गई तब नाली को तोड़कर नई नाली बनाने का आदेश दिया गया तथा इस जांच में दोषी ग्राम पंचायत के सचिव राम प्रकाश साहू को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया|
वरीष्ठ अधिकारियों पर भी गिरी गाज
इस मामले में इतनी बेहतरीन कार्यवाही की गई है कि ना सिर्फ सरपंच और सचिव को बल की इस मामले की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार तकनीकी सहायक सुरेश कुर्रे को भी बर्खास्त कर दिया गया है तथा विभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के निलंबन की कार्रवाई भी प्रस्तावित कर दी गई है उन्हें भी जल्द निलंबित कर दिया जायेगा इस कार्य में मटेरियल सप्लाई करने वाले फर्म को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है जिसके द्वारा फर्जी तरीके से मटिरीयल सप्लाइ कर भुगतान प्राप्त किया गया|
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पंचायती राज़ अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई
सूत्रों के मुताबिक निर्माण एजेंसी के तौर पर सरपंच को भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया जिसके उपरांत पंचायतीराज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत सरपंच के ऊपर कार्रवाई की गई तथा विहित प्राधिकारी एसडीएम सोनहत को पत्र भेजकर कार्रवाई करने के लिये निर्देशित किया गया तथा एसडीएम सोनहत राकेश कुमार साहू ने प्रकरण दर्ज करके संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच से जवाब मांगा तो सरपंच ने मामले में अपनी लापरवाही स्वीकार की जिसके बाद पंचायती राज़ अधिनियम की 1993 की धारा 39 (1) के तहत पद से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिये गये|
गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं
कोरिया जिले के जिला पंचायत सीईओ डॉ अशोक चतुर्वेदी ने यह कहा है कि किसी भी योजना या निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा लापरवाही एवं दोषी पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ़ कठोर कार्रवाई की जाएगी और निर्माण एजेंसियों को समय सीमा के भीतर प्रावधनों के अनुसार कार्य पूरा करने के निर्देश दिए जा चूके हैं अगर जो इस निर्देश का पालन नहीं किया तो वो कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें|