मुंबई-महिला सुरक्षा को लेकर एक बेहतरीन निर्णय और मामला सामने आया है बताने चलें की मुंबई में एक नाबालिग लड़की का हाथ पकड़कर मोहब्बत का इजहार करना एक लड़के को भारी पड़ गया लंबी सुनवाई के बाद वो दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है सूत्रों के मुताबिक लड़की ने इस घटना से परेशान होकर अपनी माँ से इस बात की शिकायत की थी इस मामले में पुलिस ने हस्तक्षेप किया और आरोपी के खिलाफ़ कांग्रेस के तहत मुकदमा दर्ज किया हालांकि सुनवाई के बाद आरोपी के ऊपर से पॉस्को की धाराएं हटा दी गई है|
कोर्ट ने पाया दोषी
यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम(Protection of Children from Sexual Offences Act) की विशेष अदालत के न्यायाधीश अश्विनी लोखंडे के द्वारा यह कहा गया कि आरोपी के द्वारा कहे गए शब्दों से निश्चित रूप से 14 वर्षीय पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंची है अदालत ने 30 जुलाई को पारित आदेश में आरोपी को भारतीय दंड संहिता के तहत छेड़छाड़ का दोषी पाया है और उसे दो वर्ष कीकारावास की सजा से दंडित किया है|
चाय पत्ती खरीदने दुकान पर गई थी लड़की
पीड़िता के मुताबिक पुलिस को यह बताया गया है कि उनकी बेटी चाय की पत्ती खरीदने के लिए दुकान के पास गई थी लेकिन रोते हुए घर लौटी शिकायतकर्ता के मुताबिक जब पूछ्ताछ की गई तब लड़की ने बताया कि इमारत की पहली मंजिल पर रहने वाले लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और आई लव यू का हाथ आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए अपना बचाव किया और यह भी दावा किया है तो उसका पीड़िता के साथ में प्रेम संबंध था और उसने यानी की लड़की ने खुद उस लड़के को घटना वाले दिन मिलने के लिए बुलाया था लेकिन न्यायाधीश ने उनकी एक न सुनी और कहा युवक के द्वारा कहे गये शब्दों से पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंची है घटना के वक्त लड़की की उम्र 14 वर्ष बताई गई|