जबलपुर-मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ़ की गई शिकायत के ऊपर मध्यप्रदेश पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दिया है दरअसल हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता अमीन उल खान सूरी द्वारा बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ़ तिलक नगर पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी को शिकायत दी गई थी कि कथित तौर पर अप्रैल 2022 में रामनवमीं जुलूस के दौरान खरगोन में हुए सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए एक्स्पर्ट झूठा वीडियो साझा किया था|
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पुलिस को कार्यवाही करने का आदेश
इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रणय वर्मा के सिंगल बेंच के द्वारा की गई और बेंच ने पुलिस को निर्देश दिया है कि 90 दिनों की अवधि के भीतर सूरी की शिकायत पर विचार कर उचित कार्रवाई की जाए पुलिस को जांच के बाद शिकायत के नतीजे के बारे में शिकायतकर्ता को विधिवत सूचित करने का आदेश भी दिया गया है हैं|
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से 7 दिनों के भीतर 16/04/2022 को उसके द्वारा शिकायत करने के संबंध में थाना प्रभारी पुलिस स्टेशन तिलक नगर जिला इंदौर के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करें इंदौर में इसे शिकायत पर विचार करने के लिए एक पुरुष शब्द के रूप में जोड़ा गया|
शिकायत के संदर्भ में कार्रवाई करने के लिए दिशानिर्देश
राजेन्द्र सिंह पंवार और अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य व अन्य जजमेंट पर भरोसा करते हुए अदालत ने यह कहा कि शिकायत की जांच करने और प्रारंभिक जांच करने की प्रक्रिया में संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा विधिसम्मत कदम उठाए जाने चाहिए पुलिस अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों पर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होगी यदि अधिकारी ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो उनसे शिकायत प्राप्त होने के बाद अधिकतम 42 दिनों की अवधि के भीतर शिकायत पर कार्रवाई की जाने की अपेक्षा की जाती है|
विभागीय जांच की कार्यवाही
वहीं जस्टिस विशाल धगट की एकल न्यायाधीश पीठ ने 2021 में ये कहा था कि यदि शिकायतें 42 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहती है तो संबंधित “पुलिस अधीक्षक” दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ़ विभागीय जांच की कार्यवाही शुरू करेंगे|
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