Self declaration certificate for advertisers-कुछ दिनों पहले भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय(Ministry of Information and Broadcasting) के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश के आधार पर एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जीतने भी ऐडवर्टाइजर्स है चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐड्वर्टाइज़िंग करते हों या फिर वह समाचार पत्रों में अपने विज्ञापन देते हों उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा बनाई गई एक वेबसाइट पर सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना काफी आवश्यक है लेकिन इस नियम में बदलाव किया गया है क्या बदलाव हुआ है आइए आपको बताते हैं|
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सब को अपलोड नहीं करने है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट
जब सरकार के द्वारा यह एडवाइजरी जारी की गई कि सभी विज्ञापन दाताओं और को सिर्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेटअपलोड करना है तो सभी वेबसाइट ऑनर्स और एजेन्सीस तथा बिज़नेस ओनर्स काफी चिंतित हो गए लेकिन यहाँ पर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है की ये सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट सब को अपलोड नहीं करना है कुछ खास लोग है जिन्हें इस सर्टिफिकेट अपलोड करने की प्रक्रिया से गुजरना है अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अगर वह इसे अपलोड नहीं करते हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी|
सिर्फ इन्हीं लोगों को करना है अपलोड
विभिन्न समाचार पत्रों और विश्वसनीय वेबसाइट पर पर प्रकाशित आर्टिकल्स के मुताबिक सरकार के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो खाद्य पदार्थ एवं चिकित्सा से संबंधित विज्ञापन प्रसारित करते हैं उन्हीं को सिर्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करना है जो लोग इस क्षेत्र में काम नहीं करते हैं इस क्षेत्र में ऐड्वर्टाइज़िंग नहीं करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार के सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है वह अपना काम पहले की तरह कर सकते हैं|