इंदौर- अपने ऐसा मामला शायद ही कभी सुना होगा जिसमे की मोहब्बत का भी इंक्रीमेंट हुआ है इंदौर जिले में एक ऐसा ही अनोखा मामला सामने आया है जिसमें की न्यायालय के द्वारा एक आरोपी को दोषमुक्त करते हुए उसे बाइज्जत बरी कर दिया है 3 साल पहले आरोपी युवक पर एक मुकदमा उसके प्रेमिका के द्वारा दर्ज कराया गया था जिसमें की प्रेमिका ने अपने प्रेमी के खिलाफ़ गर्भपात कराने दुष्कर्म और धमकाने के मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें मामले में कोर्ट के द्वारा आरोपी युवक को इस आधार पर बरी कर दिया गया की युवक ने अपनी प्रेमिका और पत्नी से एग्रीमेंट किया था जो कि मुकदमा दर्ज करने के पहले हुआ था|
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क्या है प्यार का एग्रीमेंट?
कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है की इस एग्रीमेंट को देखने के बाद भी यह पता चलता है की लड़की को पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि उसका प्रेमी विवाहित हैं फिर भी वह उसके साथ जीवन यापन करने के लिए तैयार थी और बाद में उसने अपने प्रेमी के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दिया|
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कोर्ट ने आरोपी को किया दोषमुक्त
मुकदमा दर्ज होने के उपरांत पुलिस ने जांच करके चार्जशीट कोर्ट में फाइल की और ट्रायल के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषमुक्त करते हुए बरी करने का निर्णय सुनाया है कोर्ट ने यह भी माना है कि मुकदमा दर्ज करने से पहले भी प्रेमी और प्रेमिका के बीच में एक समझौता हुआ था जिसमें ये शर्त रखी गई थी कि आरोपी युवक 7 दिन पीड़िता के साथ और 7 दिन पत्नी के साथ में रहेगा मामले की वृहद समीक्षा और सुनवाई के बादकोर्ट ने यह माना कि गर्भपात के बाद भी और शादी शुदा के बारे में जानकारी के उपरांत प्रेमिका ने प्रेमी के साथ रहने का निर्णय लिया इससे कोर्ट ने आरोपी को किसी भी प्रकार से दोषी नहीं पाया और उसे आरोपों से दोषमुक्त करते हुये बरी कर दिया|
युवक करवा सकता है मुकदमा
जिससे युवक के खिलाफ़ चल रहे मामले में कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया है तो इसके बाद अब वह युवक अपनी प्रेमिका के खिलाफ़ झूठा मुकदमा दर्ज करके बदनाम करने का मुकदमा दर्ज करवा सकता है जिससे की उसकी प्रेमिका की हालत खराब हो सकती है क्योंकि इसमें उसकी प्रेमिकास्पष्ट तौर पर फंस जाएगी क्योंकि कोर्ट ने निर्णय युवक के पक्ष में दिया है|