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How to gate bail in india-BNSS के तहत  क्रिमिनल केस में मजिस्ट्रेट कोर्ट से आरोपी को जमानत कैसे मिलती है

How to gate bail in india-भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अगर कोई भी क्रिमिनल केस किसी भी व्यक्ति पर हो जाता है तो उस केस में कोर्ट से जमानत कैसे मिलती है इस विषय में आपको विस्तार से और आसान भाषा में जानने को मिलेगा यह एक परिचय है कानूनी सलाह नहीं कानूनी सलाह के लिये आप बेहतरीन वकील से संपर्क कर सकते हैं क्योंकि प्रत्येक केस की स्थिति अलग-अलग होती है|

How to gate bail in india-भारत में क्रिमिनल केस का विचारण या ट्रायल कैसे किया जाता है इस सिलसिले में यह तीसरा ब्लॉग है जिसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उस मुकदमे में आरोपी को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत कैसे मिलती है|

How to gate bail in india-BNSS के तहत  क्रिमिनल केस में मजिस्ट्रेट कोर्ट से आरोपी को जमानत कैसे मिलती है
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How to gate bail in indiaकैसे मिलती है जमानत 

जमानत के लिए क्या-क्या शर्तें संबंधित आरोपी पर अधिरोपित की जाती हैं  यह जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि शायद ये ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका सामना कोर्ट और कचहरी से ना हुआ  हो तो अगर आपके पास जानकारी रहेंगी तो आप ना घबराएंगे ना परेशान होंगे क्योंकि आजकल लोग जागरूक नहीं होने के कारण पुलिस और कोर्ट का नाम सुनते ही पसीने से भीग जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं|

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How to gate bail in india-गिरफ्तार न होने की दशा में

अगर संबंधित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है और वह आरोपी फरार घोषित कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में वह आरोपी अपनी अधिवक्ता के माध्यम से सक्षम न्यायालय में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है इसमें वे सभी तथ्य उल्लेखित किए जाएंगे जिसमें यह बताया जाएगा कि इस मामले में आरोपी या संबंधित व्यक्ति का उतना दोष नहीं है जितना दोष पुलिस के द्वारा बताया गया है आरोपी के पक्ष के वकील या अधिवक्ता की बहस करने के बाद संबंधित सरकार के  वकील भी अपना पक्ष रखते हैं दोनों को बेहतरीन तरीके से सुनने के बाद कोर्ट ये तय करता है कि आरोपी को अग्रिम जमानत देनी है अथवा नहीं|

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How to gate bail in india-चार्जशीट पेश हो जाने की दशा में

अगर किसी आरोपी के खिलाफ़ पुलिस ने जांच करके चार्जशीट पेश कर दिया है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संगीता कि धारा 483 के तहत आवेदनपत्र आरोपी के अधिवक्ता के द्वारा सक्षम न्यायालय में दाखिल किए जाते हैं इसमें यह भी हो सकता है कि आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका हो या फिर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया हो यहाँ से  आरोपी को दी गई जमानत और अस्थायी प्रकृति की होती है तथा यह भी शर्त अधिरोपित किया जाता है कि समय समय पर आरोपी पेशी के लिए उपस्थित होता रहे|

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How to gate bail in india-चार्जशीट पेश करने का समय

 पुलिस के ऊपर चार्जशीट पेश करने की समय अवधि की पूरी तरीके से बाध्यता होती है सामान्य मामलों में 90 दिन के अंदर और अगर कोई गंभीर मामला है तो 90 से 120 दिन के भीतर पुलिस को चार्जशीट पेश करना होता है अगर इतने समय में पुलिस चार्जशीट पेश नहीं करती है तो आरोपी को डिफ़ॉल्ट बेल  मिलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है लेकिन यह शर्त तभी लागू होती है जब आरोपी जेल में बंद हो अगर आरोपी बाहर है तब आरोपी को डिफ़ॉल्ट बेल्ट नहीं मिलती है|

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How to gate bail in india-स्थायी जमानत के लिए प्रावधान

 स्थायी जमानत के लिए संबंधित आरोपी को सेशन कोर्ट का रुख करना होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत रेगुलर बेल के लिए आरोपी सेशन कोर्ट के समक्ष दरख्वास्त करता है कि उसे अस्थाई जमानत दी जाए और वह यह भी इस शर्त स्वीकार करता है कि  माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी शर्त उसके ऊपर अधिरोपित की जाएगी उसका वह अक्षरशः पालन करेगा तथा नहीं पालन करने की स्थिति में उसकी जमानत को भी रद्द कर दिया जाएगा दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद संबंधित मजिस्ट्रेट के तय करते हैं कि आरोपी को जमानत देनी है या उसे जेल भेजना है|

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ज़मानत मिलने के बाद अभियोजन पक्ष के पास विकल्प 

 ज़मानत मिलने के बाद अभियोजन पक्ष के पास विकल्प मौजूद होता है कि वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 (3) के तहत संबंधित कोर्ट में बेल कैंसलेशन यानी की जमानत रद्द करने का एक आवेदन पत्र पेश कर सकता है उसके आवेदन पत्र पर प्रस्तुत किये गए आधारों को देखते हुए तथा उन्हें समझने के बाद माननीय न्यायालय संबंधित आरोपी को दी गई जमानत को रद्द भी कर सकती है|

How to gate bail in india-रद्द भी हो सकती है जमानत

अगर अभियोजन पक्ष यह कहता है कि संबंधित आरोपी के द्वारा जमानत मिलने के बाद गवाहों तथा सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और अभियोजन पक्ष को लगातार धमकी दे रहा है तो निश्चित तौर पर आरोपी की जमानत खारिज हो जाती है और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है|

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How to gate bail in india-पेशी पर जाने की बाध्यता

 आरोपी को जमानत मिल जाने के बाद उसके ऊपर कुछ बाध्यताएं भी होती हैं जैसे नियमित पेशी पर आना कुछ मामलों में माननीय न्यायालय आरोपी को पेशी से छूट भी दे सकती है लेकिन यह सब कुछ निर्भर करता है उसके अधिवक्ता पर कि वह किस तरीके के तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष रखते हैं अगर आरोपी लगातार पेशी से अनुपस्थित हो रहा है तो उसके खिलाफ़ गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाता है|

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How to gate bail in indiaअगर गिरफ्तारी वारंट जारी होने जाये तब

अगर गिरफ्तारी वारंट सेशन कोर्ट जारी करती है तो संबंधित आरोपी को फिर जमानत के लिये माननीय उच्च न्यायालय जो कि संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय होगा वहाँ रुख करना पड़ सकता है अगर उच्च न्यायालय ने जमानत खारिज कर दिया तो आरोपी को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ जाता है और पुलिस उसे कभी भी गिरफ्तार भी कर सकती है इसलिए अगर आपके ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण चल रहा है तो आप पेशी पर जरूर जाएं|

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How to gate bail in indiaजमानत बॉन्ड क्या होता है

 जमानत बॉन्ड जैसे की कोर्ट में मुचलका के नाम से भी जाना जाता है एक ऐसी शर्त होती है कि अगर आरोपी पेशी पर नहीं आता है और वह लगातार पेशी से अनुपस्थित रहता है तो एक निश्चित राशि जीतने का मुचलका बनाया गया है उतनी ही राशि संबंधित आरोपी को जमा करनी होगी और वो भी माननीय न्यायालय में जब तक आरोपी लगातार पेशी पर आ रहा है और न्यायालय के द्वारा अधिरोपित की गई किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं कर रहा है तब तक उसे इस तरीके का बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा लेकिन जहाँ वह इस तरीके की गलती करता है तो उसे उतनी राशि माननीय न्यायालय को सुपुर्द करनी होगी|

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How to gate bail in indiaअभियोजन पक्ष को धमकी देने के स्थिति

 अगर आरोपी के द्वारा गवाहों और अभियोजन पक्ष को धमकी दी जा रही है या फिर सबूतों के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ किया जा रहा है चाहे धमकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो तो आरोपी की जमानत को माननीय न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया जाता है इसलिए जब भी आपको न्यायालय से जमानत मिले तो आप यह सावधानी जरूर बरतें कि पीड़ित  है उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की धमकी ना दें अगर उनसे आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो बकायदा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में अपना पक्ष रखें बाहर अगर आप हिसाब-किताब करेंगे तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी|

Tiwari Shivam

शिवम तिवारी को ब्लॉगिंग का चार वर्ष का अनुभव है कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में उन्होंने एक व्यापक समझ विकसित की है वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व दुनिया के नामी स्टार्टप्स के लिये भी काम करते हैं वह गैजेट्स ,ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च ,इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ,कॉर्पोरेट सेक्टर तथा अन्य विषयों के लेखन में व्यापक योग्यता और अनुभव रखते हैं|

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