Jiनई दिल्ली-पिछले दिनोंदिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष वह स्वाति मालीवाल के ऊपरहमला करके उन्हें चोट पहुंचाने के मामले में विभव कुमार को दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था चलेगी उसकी जमानत हाईकोर्ट के द्वारा खारिज की गई थी जिसके बाद उन्होंने कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जहाँ पर शीर्ष कोर्ट ने उसे जमकर फटकार लगाई और यहाँ तक कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ|
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चोट बड़ी या छोटी महत्त्व इस बात का नहीं
सुप्रीम कोर्ट में विभव कुमार की ओर से पक्ष रख रहे थे वरीष्ठ वकील अभिषेक मन्नू सिंघवी और इस मामले की सुनवाई कर रहे थे न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता न्यायमूर्ति उजर भैया न्यायमूर्ति सूर्यकांत मामले सर विभव कुमार की ओर से बहस करते हुए वरीष्ठ वकील अभिषेक मन्नू सिंघवी ने कहा कि स्वाति मालीवाल के द्वारा लगाए गए जीतने आरोप है वह सभी मनगढ़ंत है उन्हें कोई चोट भी नहीं आई है और हम हत्यारे नहीं है इसलिए हमारे जमानत मिल जानी चाहिए|
हत्यारों को भी हम दे देते हैं जमानत
अभिषेक मनुसिंघवी की इस बात पर कोर्ट ने यह कहा कि हम हत्यारों को भी जमानत दे देते हैं लेकिन आपने जो काम किया है वह बिल्कुलबर्दाश्त योग्य नहीं है हम इस बात से हैरान हैं कि आखिर एक महिला जब अपनी स्थिति को बयां कर रही है उस वक्त इस व्यक्ति ने हमला कैसे किया सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कुमार ने गुंडों वाली हरकत की है दुर्गा कुमार को जमकर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुझे शर्म नहीं आती इसके बाद अभिषेक मनोज सिंह को भी को यह भी कहा कि इस बारइसमें कोई शक नहीं है कि जब यह व्यक्ति बाहर रहेगा तो गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत नहीं दी|